केडीएमसी अधिकारियों पर एम आर टी पी के तहत मामला दर्ज करने की मांग।

 


कल्याण: 

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधानसभा सह संगठक रूपेश भोईर ने कल्याण-डोंबिवली मनपा के अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम 1966 की धारा 52/53 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।

रूपेश भोइर ने कल्याण पुलिस परिमंडल तीन के उपायुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार की आकांक्षा शौचालय की निधि को खर्च करने के नाम पर मनपा अधिकारियों ने मुख्यालय के मुख्य निकास द्वार को आधा बंद कर शौचालय बनाने का कार्य शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि यह निर्माण कार्य मनपा मुख्यालय की इमारत के मंजूर नक्शे में गैर कानूनी तरीके से फेरबदल करके किया जा रहा है। भोईर ने मार्च महीने में मनपा के तत्कालीन प्रशासक और आयुक्त डॉ. इन्दुराणी जाखड को भी इस मामले में पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।

भोईर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "यदि कोई नागरिक अपने फ्लैट में बदलाव करता है, तो मनपा उस पर एम आर टी पी के तहत मामला दर्ज करती है। लेकिन यहां तो मनपा मुख्यालय की इमारत के मंजूर नक्शे के साथ खिलवाड़ किया गया है।"

इसलिए उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम 1966 की धारा 52 और 53 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

शिवसेना के नेता रूपेश भोईर ने मनपा अधिकारियों पर एम आर टी पी अधिनियम तहत कार्रवाई की मांग की।

शौचालय निर्माण के नाम पर मुख्यालय के नक्शे में बदलाव का आरोप।

पूर्व आयुक्त द्वारा शिकायत का निस्तारण न होने पर उठी आवाज।

#कर्ण हिन्दुस्तानी#







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