बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया।

 


कल्याण:

बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011 के अनुसार, वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है।

कलम 12 (1)(सी) के तहत, अल्पसंख्यक विनाअनुदानित स्कूलों में निर्धारित प्रवेश स्तर पर 25% सीटें आरक्षित हैं।

14 फरवरी 2025 से चयनित बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। माता-पिताओं को सलाह दी गई है कि वे SMS पर निर्भर न रहें और RTE पोर्टल पर अपने बच्चे का आवेदन संख्या डालकर प्रवेश की स्थिति की जांच करें।

सरकार ने 14 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक की अवधि कागजात की जांच के लिए निर्धारित की है। कै. शंकरराव झुंझारराव मनपा स्कूल क्रमांक 1, गांधी चौक, बारदान, कल्याण पश्चिम में जांच समिति द्वारा कागजात की जांच की जाएगी।

निवडित बच्चों के माता-पिताओं को महाराष्ट्र शासन के शालेय शिक्षण एवं क्रौड़ा विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑलोटमेंट लेटर प्रिंट करना होगा। उन्हें आवश्यक कागजात के साथ जांच केंद्र पर उपस्थित रहकर कागजात की जांच करानी होगी।

सभी चयनित बच्चों के माता-पिता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि उनके बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके।







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