मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए हाई-सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए अनुपालन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
नए कानून का उद्देश्य से
वाहन पहचान में सुधार और चोरी की रोकथाम होगी।
सुरक्षा बढ़ाना और वाहन चोरी जैसे अपराधों को कम करना।
HSRP की विशेषताएँ:
टेम्पर-प्रूफ ताले
होलोग्राम और सीरियल नंबर
टिकाऊ सामग्री
मानकीकृत डिज़ाइन
रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म जिसमें "IND" अंकित है
क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र होलोग्राम
नीले "IND" अक्षर और 10-अंक का लेज़र-ब्रांडेड सीरियल नंबर
अनुपालन न करने पर दंड:
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडात्मक प्रावधान।
HSRP की लागत:
ट्रैक्टर और दोपहिया के लिए: ₹531
तिपहिया के लिए: ₹590
चार या अधिक पहियों वाली गाड़ियों के लिए: ₹879
HSRP के लिए आवेदन कैसे करें:
आप HSRP के लिए आवेदन "Digit" ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।
यह कदम वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ चोरी की घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। सभी वाहन मालिकों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है।
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