वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरटीई प्रवेश: ऑनलाइन प्रक्रिया, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आरक्षित 25% सीटों पर प्रवेश।


मुंबई: 

वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25% आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें लॉटरी पद्धति से चयन किया जाएगा।

आरटीई 25% प्रवेश प्रक्रिया के तहत, लाभार्थियों और प्रतीक्षाधीन बच्चों की सूची स्कूल-वार घोषित की जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का मानव हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके।

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) की ओर से पालकों को यह चेतावनी दी गई है कि यदि उन्हें बच्चों के प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो उन्हें इन प्रलोभनों से सावधान रहना चाहिए।

यदि किसी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी का सामना करना पड़े, तो संबंधित जिलों के शिक्षण अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, और प्राथमिक शिक्षा संचालनालय पुणे के कार्यालयों को ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया गया है। ऐसे मामलों में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रक्रिया के तहत वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने से समाज में समानता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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