बदलापुर :
बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 376(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अभिषेक सिंह घटना के समय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई।
पुलिस ने गोपनीय जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर खुलासा किया कि सनी चौहान और उसके सहयोगियों ने अभिषेक सिंह को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की साजिश रची थी। सनी चौहान ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्त प्रथमेश यादव को अभिषेक सिंह के लखनऊ स्थित घर भेजा था और अभिषेक के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाकर शिकायतकर्ता महिला से चैट की थी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि भावेश टोटलानी ने अभिषेक सिंह का डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवाया और एक लॉज में अभिषेक के नाम पर कमरा बुक किया। शिकायतकर्ता महिला को इस कमरे में बुलाया गया और उसके बाद अभिषेक सिंह के खिलाफ झूठी बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मुख्य आरोपी सनी चौहान और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं।
बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन ने इस मामले को कुशलतापूर्वक हल कर एक निर्दोष व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से बचाने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में उप-आयुक्त पुलिस श्री सचिन गोरे और सहायक आयुक्त पुलिस श्री शैलेश काले के मार्गदर्शन का विशेष योगदान रहा।
इस मामले की जांच में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री किरण बालवडकर, पुलिस निरीक्षक (अपराध) राजेश गज्जल, उप पुलिस अधीक्षक (महिला) अनु शर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह मामला पुलिस की तत्परता और जांच की कुशलता का उदाहरण है, जिसने दिखाया कि झूठे आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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