चुनाव आयोग का नया आदेश: एग्जिट पोल के परिणामों का प्रसारण रोकने के निर्देश।

 


नई दिल्ली: 

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों के लिए एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आयोग के पत्र संख्या ३०.५७६/७०/२०२४/७०//४०.१ के अनुसार, यह प्रतिबंध नवंबर १३, २०२४ से नवंबर २०, २०२४ तक लागू रहेगा।

प्रतिबंध का समय शाम ७:०० बजे से लेकर शाम ६:३० बजे तक निर्धारित किया गया है। 

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। मीडिया को सुनिश्चित करना होगा कि इस अवधि में एग्जिट पोल के परिणामों का प्रसारण न किया जाए।

यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी संबंधित पक्षों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है।

चुनाव आयोग ने इस कदम के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।






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