उल्हासनगर:
उल्हासनगर महानगरपालिका ने जनहित याचिका क्रमांक 273/2010 के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
उल्हासनगर महापालिका ने नागरिकों को सूचित किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के मंडप, स्टेज या अन्य संरचनाएं स्थापित करता है, तो इसकी सूचना संबंधित सहायक आयुक्त और प्रभाग समितियों को दी जाए।
उल्हासनगर महापालिका ने कहा है कि बड़े सार्वजनिक सणों और उत्सवों के दौरान रस्तों पर अनधिकृत मंडप और स्टेज स्थापित करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, अनधिकृत संरचनाओं के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्हासनगर के नागरिकों से अपील की गई है कि वे अनधिकृत मंडपों और स्टेजों के खिलाफ आवाज उठाएं और इस संबंध में अपने क्षेत्रों के प्रभाग समितियों को सूचित करें। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए नागरिक निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
0251-2720139
0253-27219008
Post a Comment