मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दस्तावेजों और लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की है।
1. हलफनामे और समझौते:
हलफनामे, समझौतों और संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है
2. शेयर पूंजी:
शेयर पूंजी पर स्टाम्प ड्यूटी 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।
3. कंपनियों का लेख:
कंपनियों के लेख पर स्टाम्प ड्यूटी 0.2% से बढ़ाकर 0.3% कर दी गई है।
4. न्यायालय के पुरस्कार:
5 लाख रुपये से अधिक के पुरस्कारों के लिए, विलय, पुनर्गठन, दिवालिया या विभाजन के लिए न्यायालय के पुरस्कार पर स्टाम्प ड्यूटी अब बाजार मूल्य के 0.3% होगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और व्यापार करने में आसानी लाना है। दस्तावेजों की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण राज्य के लिए प्रमुख राजस्व स्रोत हैं, जो राज्य जीएसटी के बाद आता है।
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