चुनावी आचार संहिता के तहत अधिकारियों को निर्देश - कड़ोमपा।

 


कल्याण :

कल्याण ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव निर्णय अधिकारी विश्वास गुजर ने चुनावी आचार संहिता के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। 2024 की सामान्य विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता आज दोपहर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की गई। 

इस संबंध में, 144 कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक डोंबिवली के वै. ह. भ. प. सावळाराम महाराज म्हात्रे खेल संकुल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चुनाव निर्णय अधिकारी विश्वास गुजर ने की। 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, 22 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 30 अक्टूबर 2024 को छानबीन, 4 नवंबर 2024 को नाम वापस लेने की प्रक्रिया, 20 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर 2024 को मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 

इस चुनाव के संदर्भ में, सहायक आयुक्त और नोडल अधिकारियों को सार्वजनिक, निजी और सरकारी संपत्तियों से पोस्टर, बैनर और कटआउट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोनशिले पर राजनीतिक अधिकारियों या पार्टियों का नाम है, तो उसे ढकने की कार्रवाई करके 24/48/72 घंटों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया गया है। 

"सीव्हीजील ऐप" पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के भी निर्देश दिए गए। 

बैठक में महापालिका के उप आयुक्त प्रसाद बोरकर, सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे, पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, 144 कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी श्रद्धा चव्हाण, और समूह विकास अधिकारी तथा सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी संजय भोये उपस्थित थे। 

इस बैठक में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।




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