मुंबई:
महाराष्ट्र शासन ने राजस्व और वन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के तहत, स्टाम्प ड्यूटी और दंड को कम करने या माफ करने के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी अम्नेस्टी स्कीम-2023 की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह योजना उन उपकरणों पर लागू होती है जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2020 के बीच निष्पादित किए गए थे।
योजना की प्रमुख बातें:
1.अम्नेस्टी स्कीम का उद्देश्य: यह योजना सार्वजनिक हित में आवश्यक मानी गई है, जिससे नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी और दंड में राहत मिल सके।
2.समय सीमा में विस्तार: पहले चरण की अवधि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। दूसरे चरण की अवधि पहले 31 मार्च 2024 तक और फिर 30 जून 2024 तक बढ़ाई गई। अब, यह अवधि 21 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है।
3.नियमों में संशोधन: शासनादेश में प्रस्तावना के अनुसार, "21 अगस्त 2024" के स्थान पर "30 सितंबर 2024" शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
महाराष्ट्र शासन ने यह निर्णय लिया है कि यह अम्नेस्टी स्कीम नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। यह योजना उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी जो विभिन्न कारणों से स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं कर पाए थे।
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम जनता के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है, जिससे नागरिकों को वित्तीय बोझ से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी संपत्तियों के दस्तावेज़ सही तरीके से पंजीकृत कर सकेंगे।
यह जानकारी सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे समय पर लाभ उठा सकें।
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