उल्हासनगर:
मुंबई के घाटकोपर में बीते १३ मई को हुए होर्डिंग हादसे के मद्देनजर, राज्य के अन्य स्थानों में प्री-मानसून अवधि के साथ-साथ प्री-मानसून अवधि के दौरान जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र में सभी होर्डिंग्स का संरचनात्मक ऑडिट (स्ट्रक्चरल ऑडिट) किया जाये तथा निरीक्षण के उपरान्त अवैध एवं खतरनाक होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाये एवं संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए, ऐसा आदेश मनपा के प्रशासक एवं आयुक्त डाॅ.अजीज शेख ने सभी सहायक आयुक्त, प्रभाग समितियों को दिया था. मनपा केअतिरिक्त आयुक्त (शहर) जमीर लेंगरेकर के निर्देशानुसार एवं उपायुक्त किशोर गवस के मार्गदर्शन में, सहायक आयुक्त, प्रभाग समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र में 21 मई से शहर में अनधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर द्वारा 28 मई को जारी आदेश के अनुसार उल्हासनगर में विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत होर्डिंग्स को हटाकर शहर में अनधिकृत होर्डिंग्स लगाने वाले जगह मालिकों और एजेंसी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। मनपा क्षेत्र में 30 मई को सहायक आयुक्त, प्रभाग समिति द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 336, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 244, 245 और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1995 की धारा ३ के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। अब से मनपा के माध्यम से प्रतिदिन अनाधिकृत होर्डिंग और बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्डों पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का आदेश उल्हासनगर मनपा के प्रशासक एवं आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्त, प्रभाग समितियों को जारी किया है।
पंचशील एजेंसी के मालिक समेत तीन के विरुद्ध मामला दर्ज। उल्हासनगर शहर में बिना अनुमति के अनाधिकृत होर्डिंग्स लगाने वाले जगह मालिकों एवं एजेंसी मालिकों के विरूद्ध मनपा के प्रभाग समिति तीन द्वारा दिनांक ३० मई को मध्यवर्ती पुलिस थाना में दो जगह मालिकों रामदास रघुनाथ वेताल तथा नरसू निहलानी एवं एक पंचशील एजेंसी के मालिक सागर शर्मा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बता दें कि शहर में सबसे ज्यादा अवैध होर्डिंग्स पंचशील एजेंसी द्वारा लगवाया गया है और मनपा ने उसके खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की नोटिस भी जारी की थी।
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