उल्हासनगर - ठाणे जिले में तंबाखु और तंबाखुजन्य धुम्रपान की चीजों को बेचने वाले सभी दुकाने, पानटपरी अगला आदेश मिलने तक बंद करने का आदेश ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने जारी किया है। यह आदेश बुधवार 18 मार्च 2020 से लागू किया गया है।
देश में कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी फैल गई है जिससे नागरिकों की स्वास्थ के सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है और इस वायरस से मुकाबला करना और रोक लगाने के लिए ठाणे जिले के क्षेत्र में तंबाखू और तंबाखुजन्य चीजों का सेवन कर सार्वजनिक जगहों पर थुंकना तथा धुम्रपान करने से स्वच्छता के बारे में सवाल खड़े हो गए है। इस लिए ऐसे चीजों को बेचने वाले विक्री दुकान और टपरी पर पाबंदी लगा दी गई है।
इस आदेश को तोड़ने वाले व्यक्ती, संस्था ,असंस्था, संघटना, महाराष्ट्र कोव्हीड १९ प्रतिबंध योजना नियम, २०२० के कानून ११ तहत, भारतीय दंड विधान ( ४५ ऑफ १८६०) धारा १८८ के अनुसार, दंडनिय/ कानुनन कारवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी थाने जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने दी है।
ठाणे जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। पब, डिस्को, ऑर्केस्ट्रा, डान्सबार बंदी के आदेश। कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रति बंधात्मक रूप से नागरिकों द्वारा एक ही जगह पर होनेवाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब, डिस्को, डीजे, लाईव्ह ओर्केस्ट्रा बार, डान्स बार को बंद करने के आदेश ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर द्वारा जारी किए गए है।
ठाणे जिले के विभिन्न क्षेत्रों आनेवाले सीरियल, विज्ञापन साथ ही सिनेमा की शूटिंग पर भी आगामी ३१ मार्च तक बंद करने के आदेश जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने जारी किए है। इस आदेश को तोड़ने वाले के खिलाफ और उस संस्था के उपर भारतीय दंड विधान १८६०(४५) की धारा १८८ के अनुसार अपराध करार देते हुए कारवाई की जाएगी जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने स्पष्ट किया है।
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