नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आम बजट 2019-20 में एक अहम प्रावधान किया है। अब विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही जिन लोगों का बिजली का बिल सालाना एक लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से ITR दाखिल करना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश वित्त विधेयक-2019 में इस आशय के प्रावधान किए। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में एक या अधिक चालू खातों में कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की है तो उसके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश वित्त विधेयक-2019 में इस आशय के प्रावधान किए। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में एक या अधिक चालू खातों में कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की है तो उसके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य होगा।
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